Report Piyush Kumar Priyadarshi
मुंगेर
हत्या कांड में वांछित कुख्यात अपराधकर्मी पप्पू यादव उर्फ राकेश कुमार रंजन की संपत्ति को पुलिस ने शनिवार को कुर्क कर जप्त कर लिया। यह कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की।
अपराधकर्मी पप्पू यादव, पिता-नंदकिशोर यादव, दक्षिणी शास्त्रीनगर (थाना-कासिमबाजार) का निवासी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार, वह कासिमबाजार थाना कांड संख्या-119/25, दिनांक-04.05.2025 में नामजद अभियुक्त है। इस कांड में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-103(3)/61(2)/3(5) और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
फरार होने के बाद कुर्की का आदेश
पुलिस ने पहले उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय से इश्तेहार की अनुमति ली गई और उसका प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद अपराधी आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार बना रहा। आखिरकार न्यायालय से कुर्की अधिपत्र जारी होने पर 13 सितंबर को पुलिस ने उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया।

कुख्यात अपराधकर्मी का लंबा आपराधिक इतिहास
पप्पू यादव उर्फ राकेश कुमार रंजन पुलिस और न्यायालय के रिकॉर्ड में कुख्यात अपराधी के तौर पर दर्ज है। उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों की लंबी फेहरिस्त है।
पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ पिछले दो दशकों में अलग-अलग थानों में दर्ज प्रमुख मामले इस प्रकार हैं—
कासिमबाजार थाना क्षेत्र : हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले (कांड सं. 69/2024, 119/2025)
कोतवाली थाना क्षेत्र : कांड संख्या-627/2004 (धारा 302, 34 भा.दं.सं. एवं 27 आर्म्स एक्ट)
सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र : 2003 से 2024 तक हत्या, हत्या प्रयास, दंगा, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित 10 से अधिक मामले (कांड सं. 158/2003, 235/2003, 261/2005, 143/2006, 36/2013, 84/2013, 124/2017, 33/2020, 267/2021, 318/2022, 153/2024)
इन सभी मामलों में वह कई बार जेल गया, लेकिन बाहर आने के बाद अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा।
पुलिस का सख्त रुख
मुंगेर पुलिस ने साफ किया है कि फरार और कुख्यात अपराधियों पर अब कानून का शिकंजा और कसता जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई लगातार की जाएगी, ताकि अपराधियों में भय और जनता में विश्वास कायम हो।