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सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया


सोनू कुमार पत्रकार

दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श कर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

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